RTE Act 2009 के तहत कक्षा 1 में प्रवेश 2026-27: पूरी जानकारी एक ब्लॉग में

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए कक्षा-1 (पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक) में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है।

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RTE 12(1)(ग) योजना क्या है?

RTE अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसार:

- सभी मान्यता प्राप्त निजी (गैर-सहायता प्राप्त) विद्यालयों में
- कक्षा-1 में कम से कम 25% सीटें
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं
- इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है

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शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया

सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी प्रणाली लागू की गई है।

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आवेदन एवं लॉटरी की समय-सारणी

🔹 प्रथम चरण

- ऑनलाइन आवेदन: 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026
- आवेदन सत्यापन: 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026
- लॉटरी तिथि: 18 फरवरी 2026
- विद्यालय आवंटन की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026

🔹 द्वितीय चरण

- ऑनलाइन आवेदन: 21 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026
- सत्यापन: 21 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026
- लॉटरी तिथि: 09 मार्च 2026
- विद्यालय आवंटन: 11 मार्च 2026

🔹 तृतीय चरण

- ऑनलाइन आवेदन: 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026
- सत्यापन: 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026
- लॉटरी तिथि: 27 मार्च 2026
- विद्यालय आवंटन: 29 मार्च 2026

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अभिभावकों के लिए आवश्यक निर्देश

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावकों को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

- आवेदन पत्र में माता/पिता का आधार नंबर अनिवार्य
- आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- DBT के लिए आधार लिंक बैंक खाता विवरण
- सभी दस्तावेज सही एवं अद्यतन होने चाहिए

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प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (DBEO)
- खंड शिक्षा अधिकारी (BEO)
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)

अपने-अपने क्षेत्र में:

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपडेट जानकारी उपलब्ध कराएँ
- पात्र बच्चों की पहचान करें
- अभिभावकों को आवेदन में सहायता दें
- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें

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विद्यालयों के लिए निर्देश

- सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को
- कक्षा-1 की 25% सीटें RTE के अंतर्गत घोषित करना अनिवार्य
- आवेदन सूची जारी होने के बाद 11 अप्रैल 2026 तक चयनित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना होगा

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योजना का प्रचार-प्रसार

सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि:

- योजना का प्रचार जनपद स्तर पर किया जाए
- इसके लिए होने वाला खर्च समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) के अंतर्गत वहन किया जाएगा

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निष्कर्ष

RTE अधिनियम 2009 के तहत चलाई जा रही यह योजना शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यदि आप कमजोर या वंचित वर्ग से हैं, तो यह योजना आपके बच्चे को अच्छे निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का सुनहरा अवसर है।

👉 समय पर आवेदन करें
👉 सभी दस्तावेज सही रखें
👉 अपने नजदीकी शिक्षा अधिकारी या आंगनबाड़ी केंद्र से जानकारी लें

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